बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, रोजगार शुरू करने के लिए मिल रहा लोन, ऐसे करें आवेदन

राहुल मनोहर/ सीकर. जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाईकर्मी, दिव्यांगजन औरअन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छी खबर है. इन वर्गों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व अपना रोजगार स्थापित करने के लिए मदद दी जा रही है. इसके तहत 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना शुरू कर दिया है. इसके लिए राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त वविकास सहकारी निगम द्वारा आनलाइन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है. इस स्वरोजगार ऋण देने के लिए इच्छुक व्यक्ति ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकता है.
इन नियमों के तहत होगा आवेदन
स्वरोजगार ऋण के लिए प्रार्थी को जिले का मूल निवासी व आयु 18 से 60 वर्ष होना अनिवार्य है. किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.अनुसूचित जाति औरअन्य पिछड़ा वर्ग के प्रार्थियो की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख, अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार औरशहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार औरस्वच्छकार,दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है.
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 50 रूपये के स्टाम्प पर पूर्व में लाभान्वित न होने औरकिसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होने का शपथ पत्र औरवाहन के लिए ऋण आवेदन पर ड्राईविंग लाईसेंस प्रति संलग्न करनी होनी चाहिए. आवेदक द्वारा जनआधार कार्ड औरआधार कार्ड की सहायता से ऋण आवेदन किया जावेगा. आवेदन पत्र में आवेदक स्वयं का बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, जन्म तिथि, वार्षिक आय, व्यवसाय आदि सूचनाएं जनआधार कार्ड में अपडेट करवाकर ही आवेदन करें. अनुजा निगम पोर्टल पर स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा या ई-मित्र पर ऋण आवेदन कर सकते है.
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FIRST PUBLISHED : August 06, 2023, 17:41 IST