मानहानि केस: गहलोत को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, शेखावत को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

हाइलाइट्स
अशोक गहलोत बनाम गजेन्द्र सिंह शेखावत
मानहानि केस में गहलोत को जारी हुआ था समन
जयपुर. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा है. वहीं ट्रायल कोर्ट को मामले में सुनवाई टालने के लिए भी कहा है.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अशोक गहलोत की Crpc 91 व 251 की अर्जी पर कोई आदेश ना ले. ट्रायल कोर्ट में 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में सुनवाई टालने को कहा है. अब शेखावत को 22 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है.
समन को चुनौती देने के लिए गहलोत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली की रॉउज एवेन्यु कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कर रखा है. इस मामले में अशोक गहलोत ने रॉउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती दी थी. लेकिन उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली. इस गहलोत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
शेखावत ने मार्च में दायर किया था मानहानि का केस
मानहानि का यह मामला राजस्थान में हुए संजीवनी घोटाले से शुरू हुआ था। पूर्व सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर कई बार संजीवनी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाये थे. गहलोत ने इस मामले में शेखावत के परिजनों को भी लपेटा था. उसके बाद शेखावत ने बीते 3 मार्च को गहलोत के खिलाफ दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस कराया था. शेखावत का कहना है कि गहलोत के आरोप निराधार हैं. इस मामले की किसी भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है.
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FIRST PUBLISHED : December 20, 2023, 20:03 IST