राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कांग्रेस बोली- ‘सत्यमेव जयते! ये मोहब्बत की जीत’, जानें किसने क्या कहा
नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया है. इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने का आदेश जारी हो गया है. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है.
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘आज का दिन खुशी का दिन है. लोकसभा स्पीकर को आज ही चिट्ठी लिखूंगा. हमारे सदन में हमारे संविधान में लिखा है. सत्यमेव जयते! आज साबित हुआ है. राहुल गांधी के खिलाफ साजिश नाकामयाब हुई है. राहुल के लिए आज सुबह ही हमने प्रार्थना की थी. ये सत्य की जीत है. अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं. संसद परिसर में हर जगह आपको ‘सत्यमेव जयते’ दिखेगा. राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है.’
प्रियंका गांधी बोलीं, ‘सत्यमेव जयते’
राहुल गांधी को लोअर कोर्ट से 2 साल की सजा होने और गुजरात हाईकोर्ट से सजा बरकरार रहने के बाद सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर थीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर राहत दी है, जिसके बाद कांग्रेसियोंं की खुशी का ठिकाना नहीं है. कांग्रेस नेताओं की इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते.’
क्या बोले गहलोत और बघेल
राहुल गांधी को राहत मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. यह सच्चाई और न्याय की जीत है.’ वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो. राहुल गांधी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है. सत्यमेव जयते! यह INDIA की जीत है.’
AICC में जश्न
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद AICC कार्यालय में नेता जश्न मनाते दिखे. कांग्रेस इसे लोकतंत्र और सत्य की जीत बताकर खुशियां मना रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल, ‘मोदी’ उपनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को अधिकतम दो साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चहिए थी. गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ.
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FIRST PUBLISHED : August 04, 2023, 16:13 IST