रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की याचिका पर आज होगी अहम सुनवाई, Rajasthan News-Robert Vadra Money Laundering Case-Hearing will be held in High Court today– News18 Hindi

हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की कोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. वर्ष 2007 में वाड्रा ने स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की थी. रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन इस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए. बाद में कंपनी का नाम बदलकर स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया गया. रजिस्ट्रेशन के समय बताया गया था कि ये कंपनी रेस्टोरेंट, बार और कैंटीन चलाने जैसे काम करेगी.
2012 में खरीद फरोख्त हुई थी इस जमीन की
वाड्रा की कंपनी ने 2012 में राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलायत क्षेत्र में कुछ दलालों के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में खरीदी थी. यह जमीन बीकानेर में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आवंटित थी. चूंकि यह जमीन सेना की थी और इसका बेचा नहीं जा सकता था. यहां से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी. लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिया. इन लोगों के माध्यम से ही वाड्रा ने क्षेत्र के कुछ गांवों में और जमीन खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया. फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया था.
वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे
ईडी ने इस मामले में कुछ स्थानीय अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी है. उनकी मिलीभगत से कुछ लोगों ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराए. बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की. ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे. कई बार समन जारी करने के बावजूद वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए. ईडी की सख्ती पर वाड्रा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में अपील दायर कर पूछताछ पर ही सवालिया निशान लगाया. हाईकोर्ट ने वाड्रा को आदेश दिया कि वे अपनी मां मौरिन के साथ ईडी के समक्ष पेश होकर उसके सवालों का जवाब दें. इसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे.
हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना है
ईडी का कहना है कि राबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है. इस मामले पर हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना है कि गिरफ्तार कर पूछताछ की जा सकती है या नहीं. आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कुलदीप माथुर वाड्रा का पक्ष रखेंगे. वही ईडी की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी और बीपी बोहरा पक्ष रखेंगे.
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.