लाख रुपये का एक बिस्किट! भारी पड़ी चालाकी, कंपनी पर लगा भारी जुर्माना

कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए छोटी-छोटी चोरियां करती हैं. आमतौर पर ग्राहक इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन एक जागरुक ग्राहक ने एक नामी बिस्किट कंपनी को एक ऐसी की चोरी के लिए कोर्ट में घसीट लिया. इतना ही नहीं biscuitर्ट ने उस बिस्किट कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया. दरअसल, यह मामला बड़ा रोचक है. घटना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मनाली से होती है. फिर चेन्नई की एक अदालत इस पर फैसला सुनाती है. एक ग्राहक ने मनाली की एक दुकान से एक नामी ब्रांड के बिस्किट के दो दर्जन पैकेट खरीदे थे. वह व्यक्ति ये बिस्किट अवारा जानवरों को खिलाने वाला था. लेकिन, जब उसने बिस्किट का पैकेट खोला तो उसमें एक बिस्किट कम था. ऐसे में व्यक्ति ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया.
इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है. रिपोर्ट के मुताबिक यह बिस्किट आईटीसी लिमिटेड की थी. चेन्नई के रहने वाले पी दिल्लीबाबू दिसंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गए थे. उन्होंने वहां आवारा जानवरों को खिलाने के लिए आईटीसी लिमिटेड के सन फीस्ट मैरी लाइट बिस्किट के दो दर्जन पैकेट खरीदे. पैकेट पर उसमें 16 बिस्किट होने की जानकारी दी गई थी. लेकिन, जब पैकेट खोला गया तो उसमें एक बिस्किट कम यानी 15 बिस्किट निकले. उन्होंने हिसाब लगाया कि एक बिस्किट की कीमत 75 पैसे पड़ते हैं. कंपनी रोज इस बिस्किट के करीब 50 लाख पैकेट बनाती है. दिल्लीबाबू ने दावा किया कि आईटीसी इस एक बिस्किट के जरिए रोज ग्राहकों को 29 लाख रुपये का चूना लगा रही है.
दो ग्राम कम निकला वजनमदहीू
इसी आधार पर उन्होंने आईटीसी के खिलाफ केस कर दिया. कोर्ट में आईटीसी ने दावा किया कि वह बिस्किट को पीस नहीं बल्कि वजन के हिसाब से बेचती है. एक पैकेट में 76 ग्राम बिस्किट होने का दावा किया गया था, लेकिन जब कोर्ट ने वजन करवाया तो यह 74 ग्राम ही निकला. यहां पर भी कंपनी का दावा फेल हो गया. फिर कंपनी ने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी पैकेट में अधिकतम 4.5 ग्राम की गड़बड़ी होने की बात कानूनी तौर पर स्वीकार है. लेकिन, कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह नियम केवल उन उत्पादों पर लागू होता है जिनमें वजन ह्रास की संभावना होती है. बिस्किट में वजन ह्रास की कोई संभावना नहीं है.
कोर्ट ने कंपनी के सारे तर्कों को खारिज कर दिया और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. उस राशि का भुगतान याचिका दाखिल करने वाले ग्राहक को करना था. इसके साथ ही कंपनी ने उस खास बैच के सभी बिस्किट की बिक्री भी रोक दी. उपभोक्ता अदालत ने बीते 29 अगस्त को यह फैसला सुनाया.
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Tags: Consumer Court
FIRST PUBLISHED : September 06, 2023, 15:37 IST