शिक्षा विभाग के दोहरे नियम, शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों पर संकट

Jaipur News : शिक्षा विभाग के दोहरे नियमों के कारण शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ गया है। तृतीय श्रेणी और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया से अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। खास बात है कि 2016, 2018 में हुई शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। इतना ही नहीं, विभाग की प्रमोशन प्रक्रिया में भी शामिल किया जा रहा है। नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की ओर से शहीद स्मारक पर पिछले 20 दिन से धरना दिया जा रहा है। अब अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुहार लगाई है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने पीएम के नाम पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है।
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कोर्ट ने नहीं लगा रखी नियुक्ति पर रोक
युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ईरा बोस ने बताया कि अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का मामला न्यायालय में 2017 से लंबित है। न्यायालय की ओर से नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पहले शिक्षक ग्रेड थर्ड 2016, 2018 वेटिंग 2021 और ग्रेड सेकंड की सभी भर्तियों में न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है। लेकिन अब 2022 की शिक्षक भर्ती में चयनितों को नियुक्ति देने से रोक दिया।
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