Panchayat To Declare Citizen Charter In Rajasthan On 15th August – पंचायतों की जबावदेही होगी तय, बताना होगा कौनसा काम, कितने समय में होगा

प्रदेश में 15 अगस्त को 11 हजार से अधिक पंचायतों में जारी होगा सिटीजन चार्टर

जयपुर. प्रदेश की 11 हजार से अधिक पंचायतों में आमजन को दी जा रही सेवाओं की समयबद्ध क्रियान्विती और पंचायतों की जबावदेही तय करने के लिए सरकार 15 अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर जारी करेगी। इस चार्टर में हर पंचायत को यह जानकारी देनी होगी कि वहां नागरिकों से संबंधित कितनी प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं और शुल्क, समयबदï्ध प्रक्रिया आदि क्या है।
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पिछले दिनों यह चार्टर जारी किया था। इसके बाद प्रदेश में सभी जिला परिषदों को सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। चार्टर हर पंचायत के लिए अलग दस्तावेज होगा, जिसका मॉडल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पंचायती राज विभाग ने विधि परामर्सी आर के भूरिया और बी.डी. कृपलानी को जिम्मेदारी दी है। पूरे प्रदेश में इस प्रक्रिया के लिए उपायुक्त प्रेम सिंह चारण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह भी तय किया गया है कि जिन मामलों में पंचायत स्वयं सीधे सेवा देने में सक्षम नहीं हों तो आमजन के लिए सुविधा प्रदाता का काम भी करेंगी। जन्म-मृत्यु, भूमि संबंधी एवं अन्य प्रमाणपत्र जारी करना, मनरेगा जॉब कार्ड, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण, संपत्ति स्वामित्व, अपशिष्ट प्रबंधन, पानी कनेक्शन, नए राशन कार्ड, स्कूल- आंगनबाड़ी प्रबंधन जैसे कई कार्य सिटीजन चार्टर के दायरे में आएंगे।