Rajasthan

बगैर नोटिस के बिजली कनेक्शन काटने पर विद्युत निगम को 25 हजार हर्जाना देने के आदेश

जोधपुर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विद्युत निगम द्वारा बिल राशि बकाया होने के आधार पर विद्युत कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है. आयोग ने नोटिस के बिना कनेक्शन काटने के मामले में विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.

मामले के अनुसार चैनपुरा बावड़ी, पूंजला, जोधपुर निवासी सरस्वती देवी ने आयोग में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि सहायक अभियंता, लालसागर मंडोर कार्यालय द्वारा उसके घरेलू कनेक्शन के बिलों में मनमानी रीडिंग दर्ज कर उसे अत्यधिक राशि के बिल भिजवाए जाते रहे. जो बाद में शिकायत करने पर संशोधित कर ठीक कर दिए जाते हैं.

बच्चों की परीक्षाएं के बीच कनेक्शन काट दिया
परिवादिनी द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए कहने पर उसे मार्च, 2014 में एक साथ 24 हजार रुपये का बिल भिजवा दिया गया तथा नोटिस दिए बिना ही 30 मार्च 2014 को उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया. जबकि उस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही थीं. विद्युत निगम द्वारा आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि बकाया राशि बिल में बार-बार जोड़े जाने के बावजूद परिवादिनी के द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटा गया है.

उपभोक्ता को 15 दिन का लिखित नोटिस देना जरूरी
बकाया जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को अलग से नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है तथा विद्युत बिल में दी गई सूचना को ही नोटिस माना जाएगा. आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि विद्युत निगम के वितरण नियम व शर्तों के अनुसार बकाया राशि के निमित कनेक्शन विच्छेद करने से पूर्व विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ता को पन्द्रह दिन का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है.

जोधपुर विद्युत वितरण निगम की सेवा दोषयुक्त
इस मामले में बिल के भुगतान की अन्तिम तिथि के पश्चात पन्द्रह दिन व्यतीत होने से पहले ही परिवादिनी का कनेक्शन काट दिया गया. आयोग ने परिवादिनी को लगातार गलत बिल भिजवाने व बिना नोटिस कनेक्शन काटने की कार्यवाही विपक्षी निगम की सेवाओं में घोर कमी व दोषयुक्त होना निर्धारित किया तथा परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित पच्चीस हजार रुपये हर्जाना अदा करने का विद्युत निगम को आदेश दिया है.

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