Rajasthan

Spa Centre: स्पा-मसाज सेंटरों के लिए पुलिस की नई गाइडलाइन, पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, ये डिग्री है जरूरी

Last Updated:April 03, 2025, 15:31 IST

Spa Centre: पहली बार राजस्थान में स्पा-मसाज सेंटर के लिए पुलिस ने 13 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिसका स्पा-मसाज सेंटरों के मालिकों और लोगों को पालना करना अनिवार्य होगा।जा रहे स्पा सेंटर तो ध्यान रखिए पुलिस की गाइडलाइन, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई 

जयपुर में पहली बार स्पा-मसाज सेंटरों के लिए पुलिस ने विशेष गाइडलाइन जारी की हैं।

हाइलाइट्स

राजस्थान पुलिस ने स्पा-मसाज सेंटरों के लिए गाइडलाइन जारी कीमहिला-पुरुष के लिए अलग-अलग स्पा मसाज सेंटर अनिवार्यग्राहकों से पहचान पत्र लेना और रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य

जयपुर. राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में चलने वाले स्पा-मसाज सेंटर की आए दिन खूब चर्चाएं होती हैं.  युवाओं की स्पा-मसाज सेंटरों में खूब भीड़ उमड़ी हैं और यह बात भी किसी से छिपी नहीं हैं की स्पा-मसाज सेंटरों में आपत्तिजनक गतिविधियों  और अवैध कारोबार भी खूब चलते हैं, अक्सर जयपुर जैसे बड़े शहरों में स्पा-मसाज सेंटर पुलिस की छापेमारी भी होती रहती हैं, और लगातार पुलिस को शिकायतें भी मिलती रहती हैं.

स्पा-मसाज सेंटरों के लिए राजस्थान पुलिस की विशेष गाइडलाइनराजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में स्पा मसाज सेंटर संचालित हैं, इसलिए राजधानी जयपुर में पहली बार स्पा-मसाज सेंटरों के लिए राजस्थान पुलिस ने विशेष गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके नियमों का स्पा-मसाज सेंटरों के संचालकों को पालना करना पड़ेगा, नहीं तो उन पर पुलिस द्वारा सख़्त कार्यवाही की जाएंगी, आपको बता दें स्पा-मसाज सेंटर के लिए पुलिस ने 13 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिसका स्पा-मसाज सेंटरों के मालिकों और लोगों को पालना करना अनिवार्य होगा।

आवासीय परिसर में मसाज सेंटर चलाने की अनुमति नहींआपको बता दें राजधानी जयपुर में पुलिस द्वारा पहली बार स्पा-मसाज सेंटर के लिए जारी की गई 13 बिंदुओं की गाइडलाइन में प्रमुख बातें हैं जिनका पालन स्पा-मसाज सेंटरों के संचालकों और लोगों को करना अनिवार्य होगा. गाइडलाइन के अनुसार महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग स्पा मसाज सेंटर संचालित करने होंगे, एक ही स्पा सेंटर में महिला और पुरुष सेंटर नहीं चला सकते. इसके अलावा स्पा- मसाज सेंटरों के कमरों के दरवाजों के पीछे कुंडी नहीं होनी चाहिए, साथ ही मेन गेट हमेशा खुला रखना होगा, साथ ही संचालकों को आवासीय परिसर में मसाज सेंटर चलाने की अनुमति नहीं होगी.

फिजियोथैरेपी-एक्यूप्रेशर या व्यवसायिक चिकित्सा में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरीइसके अलावा स्पा सेंटरों में काम करने  वाले लोगों के पास मान्यता प्राप्त फिजियोथैरेपी-एक्यूप्रेशर या व्यवसायिक चिकित्सा में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी हैं, साथ ही स्पा में काम करने वाले सदस्यों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, इसके अलावा स्पा सेंटरों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट करवाना होगा. साथ ही सभी सेंटरों पर लाइसेंस नंबर और विवरण लिखा होना चाहिए, सेंटर के अंदर रिसेप्शन पर भी पूरी डिटेल लिखी होना अनिवार्य है.

ग्राहकों से पहचान पत्र लेना अनिवार्यराजस्थान पुलिस द्वारा स्पा-मसाज सेंटरों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार स्पा-मसाज सेंटर संचालित करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि स्पा में जाने वाले लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा, पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार स्पा मसाज सेंटर में आने वाले ग्राहकों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा. साथ ही रजिस्टर में उनकी एंट्री भी अनिवार्य होगी, जिसके बाद ही उन्हें स्पा में एंट्री मिलेगी, अगर स्पा सेंटर में किसी प्रकार की कोई घटना होती हैं तो पुलिस लोगों के पहचान पत्र और रजिस्ट्रर में मौजूद जानकारी के हिसाब से कार्रवाई में इसका इस्तेमाल कर पाएंगी. साथ ही गाइडलाइन में विशेष रूप से यह भी मुख्य बिंदु शामिल हैं की स्पा-मसाज सेंटर संचालक के खिलाफ किसी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो उन्हें स्पा सेंटर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

April 03, 2025, 15:31 IST

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जा रहे स्पा सेंटर तो ध्यान रखिए पुलिस की गाइडलाइन, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई 

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