Rajasthan

न्यू ईयर सेलिब्रेशन साढ़े बारह बजे तक मनेगा, होटलों की बुकिंग नहीं होगी कैंसिल | New Year Celebration will be celebrated till 12:30 pm, booking of hote

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला

जयपुर

Updated: December 29, 2021 08:48:04 pm

राजस्थान में कोरोना डेल्टा बैरिएंट और ओमीक्रोन के बढ़ते खतरों को लेकर सीएम हाउस पर शुरु हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। इसके चलते कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई हैं, जो एक जनवरी से प्रभावी होगी। बैठक में विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान की संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। इसके साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 12:30 बजे तक करने की छूट दी हैं। होटलों की पहले से हो चुकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन साढ़े बारह बजे तक मनेगा, होटलों की बुकिंग नहीं होगी कैंसिल

न्यू ईयर सेलिब्रेशन साढ़े बारह बजे तक मनेगा, होटलों की बुकिंग नहीं होगी कैंसिल

राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की हैं। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है। सभी राजकीय कार्मिकों से कहा गया है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।

प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उनके लिए रात्रि दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान रात दस बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।

मॉल्स और व्यवसायिक प्रतिष्ठान दस बजे तक खुलेंगे-
सभी मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें। इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी,2022 तक अनिवार्य रूप से लगवानी जरूरी होगी। साथ ही यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं।

200 लोगों की दी अनुमित सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

सिटी मिनी बस रात 11 बजे तक चल सकेगी- प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही यह सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी। ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह पांच बजे से रात ११ बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे
रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात दस बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी।

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