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शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिक नहीं होंगे कार्यमुक्त | Education Department# deputation#

शिक्षा विभाग में कार्य व्यवस्था या प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों सहित कार्मिकों पर पिछले दिनों जारी किए गए आदेश लागू नहीं होंगे। यानी ऐसे शिक्षक या कार्मिक जो विभाग में ही डेपुटेशन पर लगे हुए हैं उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

जयपुर

Published: December 31, 2021 08:23:41 pm

डेपुटेशन को लेकर शिक्षा विभाग से खबर
एसीएस पीके गोयल की नाराजगी के बाद जारी किए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने जारी किए निर्देश
शिक्षा विभाग में कार्य व्यवस्था या प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों सहित कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे 9 दिसंबर के आदेश
सभी अधिकारियों को कार्य व्यवस्था में शिक्षकों को लगाने से पहले ऑनलाइन मंजूरी लेने के भी निर्देश
9 दिसंबर को जारी एसीएस के सर्कुलर के उल्लंघन में जारी सभी आदेशों को निरस्त करने के दिए निर्देश
जयपुर।
शिक्षा विभाग में कार्य व्यवस्था या प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों सहित कार्मिकों पर पिछले दिनों जारी किए गए आदेश लागू नहीं होंगे। यानी ऐसे शिक्षक या कार्मिक जो विभाग में ही डेपुटेशन पर लगे हुए हैं उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल कुछ समय पूर्व एसीएस पीके गोयल ने एक आदेश जारी किए थे, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें अपने मूल विभाग में लौटने के लिए कहा गया था साथ ही यह भी कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों और कार्मिकों को दिसंबर को वेतन नहीं मिलेगा।
इसके बाद शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और स्कूलों ने कार्य व्यवस्था के लिए लगे कार्मिकों को ही कार्यमुक्त करना शुरू कर दिया, जिस पर एसीएस ने नाराजगी जताई थी। एसीएस की नाराजगी के बाद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संशोधित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 9 दिसंबर को एसीएस ने जो आदेश जारी किए थे वह शिक्षा विभाग में किसी भी स्तर पर कार्यव्यवस्था या अस्थाई प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों और कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 क के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा।
शिक्षा निदेशक ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि 9 दिसंबर को जारी किए आदेशों के उल्लंघन में कोई आदेश जारी किया गया है तो तत्काल निरस्त किया जाए।

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