Rajasthan Municipal Amendment Bill passed in the Rajasthan Assembly | राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में पारित, अब सरकार कर सकेगी यह काम
जयपुरPublished: Mar 20, 2023 07:30:54 pm
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को सदन में पारित किया गया। इस संशोधन के तहत अब राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी।
राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक सदन में पारित, अब सरकार कर सकेगी यह काम
जयपुर। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को सदन में पारित किया गया। इस संशोधन के तहत अब राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि वर्तमान में निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले सदस्य को चुनाव याचिका के माध्यम से हटाने का प्रावधान है। यह याचिका भी निर्वाचन की तिथि से एक महीने की अवधि में दायर होनी चाहिए।
याचिका का समय निकल जाने पर अयोग्यता रखने वाले सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है और वे सदस्य पांच वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। धारीवाल ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्य सरकार को अयोग्यता रखने वाले सदस्यों को जांच कर हटाने की शक्तियां प्रदान करता है। इसके लिए विधेयक के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन कर उपखण्ड (1) में एक नया खण्ड (ड) जोड़ा है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने हिस्सा लिया।