Rajasthan

ACS summoned for not paying salary despite court order | अदालती आदेश के बावजूद वेतन नहीं देने पर एसीएस तलब

locationजयपुरPublished: Oct 17, 2023 09:40:30 pm

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के पांच साल बाद भी चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 19 अक्टूबर को तलब किया है।

rajasthan high court

rajasthan high court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के पांच साल बाद भी चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 19 अक्टूबर को तलब किया है। कोर्ट ने एसीएस से शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण मांगा है, वहीं कहा कि आदेश की पालना हो जाने पर एसीएस को हाजिर होने की जरूरत नहीं है।न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने रसमुद्दीन व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आदेश की पालना के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पांच साल में भी आदेश की पालना में बकाया भुगतान क्यों नहीं किया?

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj