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शीतलहर के बीच भीलवाड़ा प्रशासन सख्त, कलेक्टर के आदेश से मिली बड़ी राहत, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, जानें

Last Updated:January 06, 2026, 18:53 IST

Bhilwara schools closed : भीलवाड़ा जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश मौसम की गंभीरता को देखते हुए लागू किया गया है.bhilwara

भीलवाड़ा – भीलवाड़ा जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राहत भरा निर्णय लिया है. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 जनवरी से 8 जनवरी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है. यह फैसला अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सर्दी के कारण बच्चे बीमार पड़ने के अधिक जोखिम में रहते हैं. अवकाश से उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा.

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भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में अवकाश की अवधि भी स्पष्ट की गई है. आदेश के अनुसार जिले के समस्त विद्यालयों में यह अवकाश 6 जनवरी 2026 मंगलवार से 8 जनवरी 2026 गुरुवार तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी विद्यालय नहीं आएंगे. आदेश सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्थान को इससे छूट नहीं दी जाएगी ताकि जिले भर में एक समान व्यवस्था बनी रहे. और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि घोषित अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा. विद्यालयों का शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ पूर्ववत रूप से स्कूल में उपस्थित रहेगा. शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों तथा आगामी शैक्षणिक तैयारियों के लिए स्कूल बुलाया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवकाश समाप्त होने के बाद शिक्षण कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो सके. प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुशासन भी बना रहेगा. साथ ही व्यवस्थाएं मजबूत बनी रहेंगी.

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यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान और जिले में लगातार बढ़ती ठंड शीतलहर तथा न्यूनतम तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखकर लिया गया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया. प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों पर अत्यधिक सर्दी का सीधा असर पड़ता है. ऐसे में स्वास्थ्य जोखिम को कम करना आवश्यक था. इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया, जिससे बीमारियों से बचाव संभव हो. <span style=”color: currentcolor;”>जिला प्रशासन ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी भी जारी की है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित अवकाश के दौरान कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को बुलाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इसलिए सतर्कता आवश्यक बताई गई.</span>

First Published :

January 06, 2026, 18:20 IST

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शीतलहर के बीच भीलवाड़ा में सख्ती, कलेक्टर के आदेश से राहत, उल्लंघन पर कार्रवाई

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