Atul Subhash News: बेटे के लिए कौन सा गिफ्ट छोड़ गए अतुल सुभाष, जो खुलेगा साल 2038 में!

Atul Subhash News, Wife Nikit Singhania: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की पूरे देश में चर्चा हैण् 34 साल के अतुल सुभाष एक बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे. अरोप है कि पत्नी और उसके परिजनों से तंग आकर अतुल सुभाष ने यह कदम उठाया. सुसाइड करने से पहले अतुल ने लगभग 24 पन्नों का एक नोट लिखा और लगभग 90 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं. उसमें से कुछ बातें उन्होंने अपने परिवार व बेटे को लेकर भी कही हैं, इसमें से एक सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि वह अपने बेटे के लिए गिफ्ट छोड़ गए हैं, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.
बेटे को क्या गिफ्ट देकर गए अतुल एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में अपने बेटे के गिफ्ट का जिक्र किया है. अतुल के मुताबिक उनका एक साढ़े चार साल का एक बेटा है, जिससे उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था, हालांकि अपनी मौत से पहले अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह उसके लिए एक गिफ्ट छोड़कर जा रहे हैं, जिसे वह चाहते हैं कि वर्ष 2038 में उसके बेटे के 18 साल होने पर खोला जाए, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं समझ पाया है कि आखिर अतुल सुभाष ऐसा कौन सा गिफ्ट छोड़ कर गए, जिसे वह वर्षों बाद खोलने की बात कर रहे हैं.
किसको सौंपा जाए बच्चा?अतुल सुभाष ने अपने बच्चे को अपने माता पिता सौंपने की बात कही है. बता दें कि अतुल सुभाष की शादी जौनपुर की निकिता सिंघानिया से वर्ष 2019 में हुई थी, जिसके दो साल बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गया. बात इनती बढ़ गई कि मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया. अतुल की पत्नी निकिता ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई मामले दर्ज कराए और तीन करोड़ रुपये की डिमांड कर रही थीं. अतुल हर महीने अपनी पत्नी को 40 हजार रुपये गुजारा भत्ता भी देते थे. आरोप है कि पत्नी ने ही उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया था.
मां बाप के लिए अतुल ने क्या कहा अतुल ने सुसाइड से पहले जारी किए अपने वीडियो में कहा है कि जिस उम्र में मुझे अपने माता पिता का सहारा बनना था, उस समय में मैं मरने जा रहा हूं. इसके लिए वह उन्हें माफ करेंगे. इस दौरान उन्होंने ज्युडिशरी से भी अपील की है कि उनके माता पिता और भाई को किसी केस में अब न फंसाया जाए, बल्कि पुराने मामले को भी रद्द कर दिया जाए.
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FIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 15:19 IST