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Ban on playing DJ after 10 pm at weddings and other functions in Haryana | राजस्थान के बाद अब इस राज्य में रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर लगी रोक, जानिए नया फरमान

नई दिल्लीPublished: Oct 27, 2023 10:28:30 pm
निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक उंची आवाज में डीजे बजने से बीमार वृद्ध व्यक्तियों व विद्यार्थियों आदि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया है।
DJ
राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी शादी व अन्य समारोह में रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मैरिज पैलेसों व ऐसे सभी समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: छह बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश विद्यार्थियों की परीक्षाओं व बीमार वृद्ध व्यक्तियों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।