सावधान! नाबालिग बच्चों को गाड़ी देना माता-पिता को पड़ेगा भारी, जेल के साथ देना होगा जुर्माना
जयपुर: नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर अब उनके परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने या उन्हें प्रेरित करने पर उनके अभिभावकों को जेल भेजा जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों, आईजी, और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है.
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने प्रदेशभर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. घटित सड़क हादसों में जान गंवाने वाले युवाओं के बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने सख्त निर्णय लिया है. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अनुसार नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा.
बच्चों के वाहन चलाने पर अभिभावक होंगे जिम्मेदारसड़क हादसों में जान गंवाने वालों में ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम आयु के होते हैं. परिजनो की ओर से नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने अथवा प्रेरित करने वाले अभिभावकों एवं संरक्षकों के खिलाफ नियमों के तहत संबंधित पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी, इस आदेश के अनुसार कोई भी अभिभावक 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर जिम्मेदार होंगे.
3 साल की जेल या लगेगा 25 हजार जुर्मानाइसके अलावा चाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में फिर नाबालिक 25 साल बाद ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेगा.मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 के प्रावधानों के तहत नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने, चलवाने के लिए प्रेरित करने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इसके तहत तीन साल की सजा एवं 25 हजार रुपए की जुर्माना लगाया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : August 6, 2024, 10:48 IST