CGST Will Be Refunded On The Purchase Of E Vehicle – ई-व्हीकल की खरीद पर वापस मिलेगी सीजीएसटी

प्रदेश में प्रदूषण घटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश में अब जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिानिक वाहन चलाएगा उसे राज्य सरकार न केवल वाहन पर लगी सीजीएसटी वापस करेगी बल्कि अनुदान भी देगी।
जयपुर। प्रदेश में प्रदूषण घटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश में अब जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिानिक वाहन चलाएगा उसे राज्य सरकार न केवल वाहन पर लगी सीजीएसटी वापस करेगी बल्कि अनुदान भी देगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि सीजीएसटी की वापसी सभी प्रकार के वाहनों पर होगी।
राज्य सरकार के जारी आदेश में साफ कहा गया है कि दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर बैटरी क्षमता के अनुसार एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। इन वाहन की खरीद राजस्थान में करना जरूरी है। इसका भुगतान जिला परिवहन अधिकारी स्तर से होगा। एसजीएसटी की राशि बिल में दिखाई गई राशि के बराबर होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में ई-व्हीकल्स की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी घोषणा की गयी थी। इसी को मददेनजर रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इससे राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम होगी और ईवाहन को बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि यह अनुदान एक अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक क्रय और पंजीकृत किए गए वाहनों पर दिया जाएगा। वाहन विक्रेता अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को बिक्री और पंजीयन सूची भेजेंगे। इसके आधार पर डीटीओ सात दिन में राशि का भुगतान करेंगे। यह राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी।
ये मिलेगी अनुदान राशि
बैटरी क्षमता : अनुदान राशि (दोपहिया वाहन)
2 KWH तक : 5,000 रुपए
4 KWH तक : 7,000 रुपए
5 KWH तक : 9,000 रुपए
5 KWH से अधिक : 10,000 रुपए
बैटरी क्षमता : अनुदान राशि (तिपहिया वाहनः ई-रिक्शा, ई-ऑटो, ई-भारवाहन)
3 KWH तक : 10,000 रुपए
4 KWH तक : 15,000 रुपए
5 KWH तक : 17,000 रुपए
5 KWH से अधिक : 20,000 रुपए