CM Kanyadan Scheme: बेटी की है शादी, तो सरकार देगी 51 हजार रुपए, जल्द करें ये काम नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ

राहुल मनोहर/ सीकर. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को दिया जाता है जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं. योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग ने ऐसा किया है. अब जन आधार में जरूरी दस्तावेज अपडेट करने होंगे. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन के लिए जन आधार में जरूरी दस्तावेज अपडेट कराना होंगे.
यह भी पढ़ें- अब नहीं लगाने पड़ेंगे SSP ऑफिस के चक्कर, घर बैठे एक मिनट में दर्ज होगी शिकायत, ऐसे मिलेगी सारी जानकारी
जन आधार में यह दस्तावेज अपडेट करने होंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए अब आवेदक को आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पीपीओ नंबर, कक्षा 10 की अंक तालिका, जन्म दिनांक, विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज जन आधार में अपडेट करने अनिवार्य होंगे. आवेदन से संबंधित दस्तावेज जन आधार में अपडेट होने पर आवेदन किया जा सकेगा.
योग्यता के आधार पर मिलेगी राशि
इस योजना में शैक्षिक योग्यता के आधार पर 31 से 51 हजार रुपए मिलेंगे. सहायता योजना के अंतर्गत एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर शैक्षणिक योग्यता अनुसार 31 से 51 हजार रुपए की मदद दी जाती है. इन तीनों श्रेणियों के अलावा शेष सभी बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर 21 से 41 हजार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर 21 से हजार की मदद दी जाती है.
.
Tags: Local18, Rajasthan news, Scheme, Sikar news
FIRST PUBLISHED : January 6, 2024, 15:49 IST