Corona new guideline Religious places to be open in Rajasthan from 5 am to 8 pm omicron cases

जयपुर. राजस्थान में जैसे-जैसे कोरोना (Corona) के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे राजस्थान सरकार (Rajasthan government) पाबंदियों का दायरा बढ़ाती जा रही है. अब वीकेंड कर्फ्यू (locklown) के अलावा बाजार भी रात आठ बजे तक ही खुलेंगे. राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है. धार्मिक स्थल (Religious Places) सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे. राज्य में बसों में जितनी सीटें होंगी, उतने ही यात्रियों की अनुमति होगी.
राजस्थान सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी नई गाइडलाइन जारी की है. शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग (शहरों में) ही शामिल हो सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी.
बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं
गाइडलाइन के अनुसार 30 जनवरी के बाद ही दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे. साथ ही, राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है. धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे. सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. राज्य में बसों में जितनी सीटें होंगी, उतने ही यात्रियों की अनुमति होगी. यानी बसों में खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर पाएगा.
होटल, रिसॉर्ट में इवेंट के लिये आइसोलेशन जोन बनाने की शर्त
होटल, रिसॉर्ट में पर्यटन, फिल्म शूटिंग, दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है. आइसोलेशन जोन में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे. आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं. जैसे- ऐसे रिसॉर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं. इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी. गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी. आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे
शहरों और गांवों में रेड, ग्रीन और येलो जोन के मानक तय
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं, उसे रेड जोन में रखा जाएगा. जहां 51 एक्टिव केस, वह येलो जोन में रहेगा. 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा. इसी तरह, जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे, वह रेड जोन में माना जाएगा. 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ग्रीन जोन में ही रखा जाएगा गांव में एक भी केस हुआ, तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा.
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