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Delhi CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, तीन अप्रैल तक जेल में कटेगी रात | Delhi CM Arvind Kejriwal did not get relief Delhi High Court in Delhi Excise Policy Case Jailed Till 3 April

मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में दलीलें दीं। दोनों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया और फिर केजरीवाल को बिना कोई राहत दिए ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अब इस मामले में फिर तीन अप्रैल को सुनवाई होगी।
गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत से कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागी हुई है। इसी दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह समान खेल के मैदान के नियम के विपरीत है। यह सीधे लोकतंत्र के दिल पर चोट है। गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है ऐसे प्रार्थना है कि रिहाई मिले।