Rajasthan

Diwali Instructions: खोलनी है पटाखों की दुकान, 8 नवंबर से पहले जमा करें आवेदन, अस्थाई लाइसेंस के निर्देश जारी…

मोहित शर्मा/करौली. दिवाली के आसपास आते ही, पटाखों की अस्थाई दुकान खोलने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अस्थाई लाइसेंस जारी करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत, जो लोग दिवाली पर पटाखों का व्यापार करने का विचार बना रहे हैं, वे अपना अस्थाई लाइसेंस समय पर आवेदन करके अपनी दुकान खोल सकते हैं.

जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने दीपावली के त्यौहार में आतिशबाजी सामग्री के खरीददारी और विक्रय के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र को 1 से 8 नवंबर 2023 के बीच संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए इच्छुक आवेदक अपने आवेदन निर्धारित तिथि 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच जमा करा दे.

लाइसेंस बिना पटाखे बेचने वालों पर होगी कार्रवाई :
मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने बताया कि उक्त कार्य के लिए अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर वैद्य अनुज्ञापत्र नहीं होने पर भी आतिशबाजी सामग्री का कारोबार करने पर कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने अस्थाई लाइसेंस जारी करने के संबंध में स्थान चिन्हित किया है, जहां पटाखा विक्रेताओं को खाली भूखंडों पर 9 से 23 नवम्बर तक की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क देने के लिए उन्हें वूसल करने की अनुमति दी है. उन्होंने स्थान चिन्हित करौली, हिण्डौन, सपोटरा और मंडरायल उपखंड के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. उन्होंने चिन्हित स्थान पर पानी, प्रकाश, और सफाई की व्यवस्था करने के संबंध में भी नगर परिषद, नगर पालिका, और ग्राम पंचायत को निर्देश दिए हैं.

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