Diya Kumari and Prem Chand Bairwa Appointment Deputy CM challenged PLI in Rajasthan High Court | दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सीएम पद की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सीएम पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक वकील ने दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जानें मामला क्या है?
डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं
संविधान में संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का ही जिक्र मिलता है जबकि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। इस पद का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने के लिए करती हैं। डिप्टी सीएम राजनैतिक पद हो सकता है पर संवैधानिक पद नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट की है स्पष्ट व्याख्या
दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट व्याख्या कर चुका है। उपमुख्यमंत्री पद को चुनौती देने के संबंध में पहले भी अलग-अलग राज्यों में याचिकाएं दाखिल हुईं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
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