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गौतम अडानी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी बाइडन सरकार, नोटिस तक के लिए रगड़ने पड़ेंगे नाक!

!Gautam Adani News: उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों की ओर से लगाए गए रिश्वत के आरोप से देश-दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. अमेरिकी एजेंसियों ने उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत में सौर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए करीब 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी. ये आरोप गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगाए गए हैं.

लेकिन, आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों के इन आरोपों की भारत में कोई खास अहमियत नहीं है. अमेरिकी एजेंसियों के पास अमेरिका के क्षेत्राधिकार से बाहर के किसी इंसान को समन करने तक का कोई अधिकार नहीं है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) चाहता है कि गौतम अडानी इन आरोपों के बारे में उसके सामने अपना स्पष्टीकरण दे. लेकिन एसईसी को गौतम अडानी तक ये अनुरोध पहुंचाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे.

अडानी को अभी तक कोई समन नहींइसके लिए उसे भारतीय दूतावास के जरिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इससे साथ ही उसे कई अन्य कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी. सूत्रों के हवाले से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी एसईसी के क्षेत्राधिकार में विदेशी नागरिक नहीं आते हैं. वह उनको पोस्ट के जरिए कोई भी चीज नहीं भेज सकती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के मसलों से निपटने के लिए 1965 के हेग कंवेंशन और भारत-अमेरिका के बीच हुए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रिटी है.

इस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसे किसी भी अनुरोध के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. एसईसी ने न्यूयॉर्क की अदालत में समन फाइल किया है. उस समन के अडानी को भेजे जाने में समय लगेगा. अभी तक इस मामले में अडानी को कोई समन नहीं जारी किया गया है.

21 नवंबर को न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नोटिस में कहा गया है कि आपको इस समन को भेजे जाने के 21 दिनों के भीतर जवाब देना होगा. इसमें कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के समय से नहीं बल्कि नोटिस जारी करने के समय से ये दिन गिने जाएंगे. इसमें फेडरल रुल्स ऑफ सिविल प्रोसिज्योर के रूल नंबर 12 का हवाला दिया गया है. इसमें आगे कहा गया है कि यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं तो स्वतः आपके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा. इसके बाद आपको अदालत में ही आपना जवाब दाखिल करना होगा.

Tags: Adani Group, Gautam Adani

FIRST PUBLISHED : November 25, 2024, 07:18 IST

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