पाली में लागू हुआ ब्लैक आउट का नियम, सभी को करना होगा इसका पालन, दुकानें भी जल्दी होंगी बंद

Last Updated:May 09, 2025, 23:00 IST
Pali news today hindi: भारत-पाक के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सीमा से सटे हुए इलाकों में खास सावधानी बरती जा रही है और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी जारी है. इस बीच सीमा के करीब जो भी इलाके हैं व…और पढ़ेंX
ड्रोन संचालन और आतिशबाजी करने पर पाबंदी
पाली: पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव के हालात बने हुए हैं. ऐसे में सरकार के आदेश के बाद पाली जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी ब्लैकआउट के पालन के साथ-साथ ड्रोन संचालन और आतिशबाजी पर पाबंदी के आदेश भी जारी किए हैं. रात्रि साढे आठ बजे से पहले सभी बाजार बंद होने के बाद रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा. हालातों को देखते हुए अब ड्रोन और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर भी पाली में रोक लगा दी गई है. ऐसे में आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
यह है आदेशनए आदेश के मुताबिक, रात 8.30 बजे से सभी बाजार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे. रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक (छह घंटे के लिए) ब्लैकआउट रहेगा. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा. जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि पाली शहर सहित रोहट, बाली, सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैक आउट किया जाएगा. सभी से आग्रह है कि वे अपने घरों, दुकानों और संस्थानों की लाइटें बंद रखें.
इस समय बंद कर दें लाइट्सअपनी दुकानें रात 8.30 बजे तक बंद कर दें. दुकान के होर्डिंग बोर्ड आदि की लाइटें भी बंद रखें. धार्मिक स्थलों की लाइट भी बंद रखें. यह काम एक प्रयास और अभ्यास के लिए किया जा रहा है. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है.
ड्रोन संचालन और आतिशबाजी पर भी पाबंदीजिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पाली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में 9 मई की रात 10 बजे से 8 जून (एक महीना) की सुबह 6 बजे तक के लिए ड्रोन संचालन और आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई है. इस बारे में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि पाली जिले के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रहेगा. पाली जिले में आतिशबाजी प्रतिबंधित घोषित की जाती है.
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पाली में लागू हुआ ब्लैक आउट का नियम, सभी को करना होगा इसका पालन, होगी कार्रवाई