Rajasthan

EWS certificate issued#Education deaprtment | सक्षम अधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा

शिक्षा विभाग ने तृतीय शिक्षक भर्ती में विवाहित महिला अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जयपुर

Updated: January 19, 2022 09:32:06 pm

सक्षम अधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा
विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी नहीं पंजीयन नंबर
शिक्षक भर्ती में संशोधित आदेश जारी
जयपुर। शिक्षा विभाग ने तृतीय शिक्षक भर्ती में विवाहित महिला अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले अभ्यर्थियों से पिता के नाम और पते के आधार पर प्रमाण पत्र मांगा था। इससे विवाहित महिला अभ्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए संशोधित आदेश निकाले हैं। इसमें विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों को भी राहत दी गई है। अब उन्हें पंजीयन नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं, दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को लेकर जयपुर कलक्ट्रेट में बैठक हुई। कलक्टर राजन विशाल ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समय से बनाए जाने के निर्देश दिए।

सक्षम अधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा

– भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जारी की सूची,सक्षम अधिकारी से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा,- भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जारी की सूची

लॉ विश्वविद्यालय को मिली आयकर मुक्त की मान्यता
जयपुर। लॉ विश्वविद्यालय को आयकर अधिनियम के प्रावधान 80 जी के तहत आयकर मुक्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के साथ ही वित्त नियंत्रक के माध्यम समस्त दस्तावेज आयकर विभाग में प्रस्तुत कर उक्त प्रावधानों के तहत छूट के लिए आवेदन किया गया। आयकर विभाग की ओर से विश्वविद्यालय की प्रकृति, उक्त छूट के लिए तर्क, आधार और आवश्यकता पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय को 80 जी के तहत दानदाता को आयकर में छूट और 12 ए के तहत विश्वविद्यालय की समस्त आय को आयकर मुक्त करने के सम्बंध में नोटिफि़केशन जारी कर दिया है।

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj