Excise department is giving occasional license new year wine party licence fee liquor license for party at home and hotel
उदयपुर. आबकारी विभाग ने न्यू ईयर पर घर-गार्डन में शराब परोसने के लिए ओकेजनल लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा. घर पर पार्टी के लिए लाइसेंस की फीस 2 हजार है, जबकि कॉमर्शियल जगहों जैसे गार्डन, हॉल आदि के लिए 12 हजार रुपए फीस तय की गई है. कॉमर्शियल जगह पर लाइसेंस लेने के लिए पंजीकरण फीस के अलग से 20 हजार रुपए देने होंगे. इसके बाद इसी जगह पर सालभर कोई आयोजन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, केवल ओकेजनल लाइसेंस के 12 हजार रुपए चुकाने होंगे.
150 ओकेजनल लाइसेंस जारी करता है विभाग
बदा दें कि उदयपुर शहर में 137 होटल-रिसोर्ट-बार और क्लब के पास बार का लाइसेंस है, जबकि जिले में 811 होटल रिसोर्ट आदि हैं. हर साल उदयपुर जिले में करीब 150 ओकेजनल लाइसेंस जारी होते आए हैं. इनमें से करीब 60 लाइसेंस घर पर पार्टी के लिए होते हैं. अभी शहर में विला का ट्रेंड बढ़ने के कारण यहां भी पार्टी का आयोजन किया जाता है. लाइसेंस लेने के बाद घर पर ग्रुप में शराब पार्टी करने पर पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर सकेगा. इसके अलावा 70 से 80 होटल और गार्डनों में भी पार्टी का आयोजन किया जाता है. ये कॉमर्शियल लाइसेंस लेते हैं. हर साल न्यू ईयर पर अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग सर्किल थाने के हिसाब से टीम बनाकर निगरानी करता है. इसके तहत बिना ओकेजनल लाइसेंस पार्टी करने वालों पर कार्रवाई की जाती है.
दूसरे राज्यों की शराब बेची तो कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने न्यू ईयर पर पार्टियों में शराब परोसने को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा है कि ओकेजनल लाइसेंस वाली पार्टियों में अन्य राज्यों की शराब परोसे जाने की शिकायतें मिलती है. अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें तीन साल की सजा तक का प्रावधान है. अवैध शराब की पहचान करने के लिए मदिरा की बोतल आदि पर होलोग्राम चस्पा होगा,इससे शराब का बाहरी होने का पता लग जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : December 7, 2024, 11:24 IST