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किसान साथी ध्यान दें! फसल खराब होने पर मुआवजा लेने की ये है सही प्रक्रिया, जानें किन बातों का रखें ध्यान 

Last Updated:April 01, 2025, 08:18 IST

Agriculture News: किसान फसल बीमा का मुआवजा लेने के लिए पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया फसल क्षति होने से पहले की जाती है.X
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किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

फसलों के प्राकृतिक नुकसान से बचने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा जरूर करना चाहिए. अगर फसल का बीमा होता है तो सरकार द्वारा उन्हें फसल का उचित मुआवजा मिलता है. जिससे वे आर्थिक रूप से नहीं टूटते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से फसल बीमा में अपना आवेदन कर सकते हैं. किस तरीके से फसल का मुआवजा आसानी से ले सकते हैं.

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और फसलों के प्राकृतिक नुकसान होने पर उन्हें नुकसान ना हो इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है. किसान फसल बीमा का मुआवजा लेने के लिए पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया फसल क्षति होने से पहले की जाती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को एक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है. जो फसल की बीमा की राशि होती हैं.

नुकसान पर इन प्रक्रियाओं को अपनाएं सहकार विभाग अधिकारी बजरंग सिंह ने बताया कि फसल के नुकसान या क्षति के मामले में किसानों को तुरंत संबंधित अधिकारियो, निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित करे. किसानों को अपनी पॉलिसी, फसल, नुकसान की सीमा और नुकसान के कारण के बारे में जारी दे. प्रारंभिक सूचना के दौरान दी गई जानकारी का के बाद किसान फसल नुकसान के सबूत के साथ एक साक्ष्य फॉर्म भरे. इसके बाद किसान द्वारा फसल नुकसान की दी गई जानकारी के बाद निर्धारित सीमा के अंदर एजेंसी या पटवारी पहल का मौका मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं. इसके बाद में खराब हुई फसल की रिपोर्ट तैयार करते हैं. उसका मूल्यांकन कर कृषि विभाग को जानकारी देते हैं.

मुआवजा लेने की ये है सही प्रक्रियाइसके बाद सरकार द्वारा तय किए गए भाव के आधार पर नुकसान हुई फसल का मुआवजा किसान के खाते में सीधे डाला जाता है. इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन करके अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर मुआवजे का किसान वास्तविक हकदार है तो वह कृषि विभाग कार्यालय जाकर फसल मुआवजे की मांग कर सकता है.

 

Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

April 01, 2025, 08:18 IST

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