Farmer Scheme: अब रातभर किसानों को खेत की नहीं करनी होगी रखवाली, राजस्थान सरकार ने शुरू की योजना

Last Updated:April 04, 2025, 09:20 IST
Agriculture News: अगर आप भी रात में खेत की रखवाली करते हैं, तो राजस्थान सरकार ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना शुरू की है, जिसमें 60% तक अनुदान दिया जाएगा. किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकत…और पढ़ें
तारबंदी योजना
हाइलाइट्स
राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना शुरू कीकिसानों को 60% तक अनुदान मिलेगायोजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
भीलवाड़ा:- अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि किसान अपनी फसल और खेत की रखवाली करने के लिए कई प्रकार के तरीके आजमाते हैं, ऐसे में कई बार तो किसान पूरी रात खेत में पशुओं से अपनी फसल की रखवाली करता है, लेकिन अब राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐसी योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से अब किसानों को पशुओं से अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. अब किसान अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करवाकर अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं.
आपको बता दें, इसके लिए राजस्थान सरकार खुद किसानों की मदद कर रही है और तारबंदी करवाने के लिए किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है. बता दें, कि किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से फसल के बचाव के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, तारबंदी योजना में एक जगह 0.5 हेक्टेयर या 2 बीघा जमीन होना आवश्यक है. इस योजना में किसानों को तारबंदी करवाने पर 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है.
कैसे करें योजना के लिए आवेदनभीलवाड़ा कृषि विभाग के आत्मा परियोजना के डॉक्टर शंकर सिंह राठौड़ ने कहा कि योजना में आप कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in से ऑनलाइन या विभागीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं. किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की रसीद ऑनलाइन ही मिलेगी. वहीं, आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल , बैंक खाते से संबंधित विवरण लगाना जरूरी है.
ऐसे किसान कर सकते हैं आवेदनतारबंदी कार्यकम राज्य योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन – न्यूट्रीसीरियल, दलहन, गेहूं व मोटा अनाज और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन (60:40) के तहत तारबंदी के लिए अनुदान की पात्रता तय की गई हैं. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है. एक कृषक समूह में कम से कम 2 कृषक व न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है और समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हों. सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भमि तथा समह की भमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में होना आवश्यक है.
Location :
Bhilwara,Rajasthan
First Published :
April 04, 2025, 09:17 IST
homeagriculture
अब राजस्थान में रातभर किसानों को खेत की नहीं करनी होगी रखवाली, जानें क्यों