किसान फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कर सकेंगे तारबंदी, सरकार तारबंदी पर दे रही है अनुदान..!-Now farmers will be able to fence their crops to protect them from stray animals, the government is giving subsidy on fencing..!

झुंझुनूं : घुमंतू पशुओं और नील गाय से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने को लेकर तारबंदी की जाएगी. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत कृषि आयुक्तालय की ओर से कटिदार और चैन लिंक तारबंदी योजना शुरू की है. इसके तहत किसानों को अनुदान भी देय होगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झुंझुनूं जिले में 6 लाख मीटर तारबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें समान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
तारबंदी योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को प्रदान किया जाएगा. इसे लेकर किसानों को ई-मित्र कियोस्क पर राज किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम डेढ़ हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है. टीएसपी क्षेत्र में जोत का आकार कम होने के कारण व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक होगा.
एक किसान समूह में न्यूनतम दो किसानों एवं न्यूनतम डेढ़ हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक होगा. वहीं, समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पैराफेरी में होना आवश्यक होगा. सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या अधिक किसानों के समूह 5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है. व्यक्तिगत तथा समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक किसान एवं किसान समूह द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार तारबंदी किए जाने पर ही अनुदान देय होगा.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रकाशचंद बुनकर ने बताया कि योजना के तहत तारबंदी के लिए किसान को न्यूनतम डेढ़ हेक्टेयर भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रुपए जो भी कम हो प्रति किसान अनुदान देय होगा. लघु सीमांत किसान को लागत का 60 प्रतिशत तथा अधिकतम 48 हजार अनुदान देय होगा.
सामुदायिक तारबंदी करने पर न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होने पर किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तथा अधिकतम 56 हजार अनुदान देय होगा. किसानों को अनुदान की राशि तभी प्राप्त होगी जब विभाग की ओर से कार्य का भौतिक सत्यापन कर लिया जाएगा. विभाग की ओर से अनुदान की राशि किसानों की बैंक खाते में जमा कराई जाएगी.
FIRST PUBLISHED : August 7, 2024, 22:41 IST