क्षमता वृद्धि के लिए ‘नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम’ के तहत विदेश जाएंगे किसान, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता

निखिल स्वामी/ बीकानेर: किसानों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से ‘नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम’ के तहत प्रदेश के 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा. उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. दयाशंकर ने जानकारी दी कि बीकानेर संभाग से भी 8 किसान विदेश यात्रा पर जाएंगे. इसके लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर आगामी 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे.
डॉ. दयाशंकर ने बताया कि सौ कृषकों के चयन के लिए 10 कृषि संभागों में उच्च कृषि तकनीक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संभागवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे. कृषक चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा. इसमें 20 दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों का चयन भी किया जाएगा. प्रचार-प्रसार, कृषक आवेदन, आवेदन परीक्षण तथा कृषक चयन प्रक्रिया में कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग के साथ खंडीय अतिरिक्त निदेशक कृषि और परियोजना निदेशक आत्मा का समन्वय किया जाएगा.
किसानों का चयन इन योग्यताओं के आधार पर होगा:– कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो.– गत 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो.– कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक (संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड/डिग्गी) अपनाई जा रही हो.– कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला/राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया गया हो.– कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो.– उसकी उम्र 50 वर्ष से कम हो.– कृषक के खिलाफ संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हों.– कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता हो.– कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो.
दुग्ध उत्पादक या पशुपालक क्षेत्र के लिए चयन के मापदंड:– कृषक के पास कम से कम 20 गाय या भैंस की डेयरी, 10 ऊंट, या 50 भेड़ या बकरी का स्वामित्व हो.– गत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो.– उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो.– कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया गया हो.– कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो.– कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो.– उसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो.– कृषक के खिलाफ पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित न हों.– कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता हो.– कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो.
इन मापदंडों के आधार पर स्कोर क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा और विभागीय कमेटी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 18:13 IST