Rajasthan

First weekend curfew of Corona’s third wave today | कोरोना की तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब-कुछ बंद

शनिवार देर रात 11 बजे से प्रदेश भर में लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा,बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर भी होगी कार्रवाई

जयपुर

Updated: January 16, 2022 11:08:50 am

जयपुर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 60 हजार के पार पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य की गहलोत सरकार ने विवाह-समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों में जहां संख्या सीमित कर दी है स्कूल-कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश भर में 1 दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी लागू करने का फैसला लिया गया है।

secretariat

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कोरोना की तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से लागू हो गया है। आज प्रदेश के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लागू है जो सोमवार सुबह 5बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा सप्ताह के 6 दिन रात 11बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा।

प्रदेश भर में आज आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है फिर भी अगर लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे तो फिर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

वीकेंड कर्फ्यू में यह रहेंगे बंद
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम क्लब और अन्य दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को को भी वीकेंड कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है।

इन सेवाओं को मिली वीकेंड कर्फ्यू से छूट
वीकेंड कर्फ्यू में आज दूध-डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना दुकानें, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल स्टोर, प्रॉडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां खुले रहेंगे। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।

वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों को छूट रहेगी। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने 9 जनवरी को कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए थे। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लगाने, बाजारों का समय सीमित करने, रेस्टोरेंट और थिएटर की बैठक क्षमता पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला लिया गया था। हालांकि फूल, प्रसाद, चादर चढ़ाने पर पाबंदी है।

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