Jaipur 4 year old minor girl rape murder guilty suresh balai death sentence decision by court cgpg

जयपुर. 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (4 year old jaipur girl rape murder case) के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त सुरेश बलाई (Suresh Balai) को पोक्सो कोर्ट जयपुर जिला अदालत (Jaipur Court) ने फांसी की सजा सुनाई. जज संदीप शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती. पोक्सो एक्ट में संशोधन के बाद जयपुर (Jaipur Crime) जिले में यह पहली फांसी की सजा दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि यह अंदाजा लगाया जाना भी संभव नहीं है कि इतने छोटे बच्चे के कांटा चुभने पर ही उसे कितनी पीड़ा होती होगी, यहां तो इतनी छोटी, मासूम,अबोध,फूल जैसी बालिका के साथ जब अभियुक्त द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया होगा, तब पीड़िता की शारीरिक व मानसिक स्थिति क्या रही होगी. वह किस भयंकर पीड़ा से गुजरी होगी. उस समय वह किस सीमा तक चीखी,चिल्लाई व तड़पी होगी. ऐसे में अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित करना ही उचित होगा.
साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का यह कृत्य दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता हैं. अगर इसे मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया गया तो पोक्सो एक्ट 2012 पारित किए जाने के पीछे विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होगी. ना ही लैंगिग अपराधों में कोई कमी आएगी, जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है, अभियुक्तगण के हौसले जो पहले से बुलंदियों पर है और अधिक बुलंद हो जाएंगे. इसलिए ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित करने के सिवाए कोई और दंड नहीं हो सकता हैं, जिसने न केवल पीड़िता व उसके परिजनों को न्याय मिल सके. बल्कि समाज में भी इसका सकारात्मक संदेश जाए जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घृणित कृत्य किए जाने से पहले 1000 बार सोचे तथा नाबालिक छोटी बच्चियां घर में व बाहर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें. हर समय उनके परिजन चिंतित न हो कि उनके बच्चे ऐसी किसी घटना का शिकार ना हो जाएं.
यह था पूरा मामला
इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर किश्नावत ने बताया कि 11 अगस्त 2021 की रात मासूम को अकेला देखकर आरोपी सुरेश उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया. पहले अभियुक्त ने मासूम के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म किया. वहीं उसके बाद फंस जाने के डर से मासूम को पानी की तलाई में डाल कर मार डाला. 12 अगस्त 2021 को नरैना थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस को उसी दिन पानी की तलाई में बच्ची की लाश तैरते हुए मिली थी.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी. जयपुर ग्रामीण पुलिस ने विशेष टीमों का गठन करके 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया. वहीं मामले की जांच पूरी करके 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया गया. स्पेशल पीपी महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि अभियोजन में कुल 41 गवाहों के बयान पोक्सो कोर्ट में लेखबद्ध करवाए गए. वहीं 139 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.
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