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Fixing age for marriage is not against Islam and Child Marriage and Marriage Act – इस्लाम के खिलाफ नहीं है शादी के लिए उम्र तय करना | – News in Hindi

केंद्र सरकार ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फ़ैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी भी दे दी है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इसे पारित कराना चाहती थी. लेकिन विपक्षी दलों के एतराज़ के चलते ऐसा नहीं हो सका. सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है. कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया है. उनके बयानों से महिलाओं के प्रति उनकी सोच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाक़ायदा बयान जारी करके मोदी सरकार के इस फैसले और इसके पीछे सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. ग़ौरतलब है कि बोर्ड में तमाम मुस्लिम संगठन शामिल है. लिहाज़ा ये माना जाना चाहिए कि तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. ज़्यादातर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि शादी की उम्र तय करना सरकार का काम नहीं है. इस बारे में फ़ैसला मां-बाप के विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए. उन्हें जिस उम्र में बेहतर लगे, वो अपने बच्चों की शादी करें. ये तर्क बेहद अटपटा है. लिहाज़ा हमें देखना होगा कि शादी की उम्र को लेकर इस्लामी क़ानून यानि शरीयत क्या कहती है?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एतराज़

बोर्ड ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप क़रार दिया है. साथ ही बोर्ड ने शादी की उम्र तय करने से परहेज करने का आग्रह किया है. बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह की तरफ़ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि शादी जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है लेकिन विवाह की कोई उम्र तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह समाज के नैतिक मूल्यों के संरक्षण और नैतिक वंचना से समाज के संरक्षण से जुड़ा मामला भी है. बयान में आगे कहा गया है कि इस्लाम समेत विभिन्न धर्मों में शादी की कोई उम्र तय नहीं की गई है. बोर्ड ने बाक़ायदा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बयान जारी करके सरकार से इस फैसले पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह किया है.

बोर्ड को इससे समाज में अपराध बढ़ने की आशंका

बोर्ड का मानना है कि लड़के लड़कियों की शादी का फैसला पूरी तरह से उनके अभिभावकों के विवेक पर निर्भर करता है. अगर किसी लड़की के अभिभावक यह महसूस करते हैं कि उनकी बेटी 21 साल की उम्र से पहले ही शादी के लायक़ है और वह शादी के बाद की अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा सकती है तो उसे शादी से रोकना क्रूरता है. ये किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी है. इससे समाज में अपराध बढ़ने की भी आशंका है. बोर्ड का मानना है कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना और निर्धारित उम्र से पहले विवाह करने को अवैध घोषित किया जाना ना तो लड़कियों के हित में है और ना ही समाज के. बल्कि इससे नैतिक मूल्यों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

क्या कहती है शऱीयत?

शरीयत यानि इस्लामी क़ानूनों की पहला और सबसे प्रामाणिक स्रोत क़ुरआन है. इसमें शादी की लड़के और लड़कियों की फौरन उनकी शादी करने का हुक्म है. लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस उम्र में शादी की जाए. कई हदीसों में मुहम्मद साहब ने कहा है कि शादी लायक़ हो जाने पर लड़के और लड़कियों की शादी प्राथमिकता के तौर पर करनी चाहिए. उन्होंने भी किसी हदीस में ये साफ़ नहीं किया कि शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए. उस ज़माने कम उम्र में ही शादियां हुआ करती थी. यह सही है कि मुहम्मद साहब और उनके बाद चार ख़लीफाओं ने भी शादी के लिए कोई उम्र तय नहीं की थी. मुहम्मद साहब के दुनिया से कूच कर जाने के क़रीब सौ साल बाद हुए चार इमामों ने शादी के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र तय की है.

क्या है इमामों की राय?

सुन्नी मुस्लिम समाज में चार इमामों की मान्यता है. इमाम शाफई और इमाम हंबली के मुताबिक़ लड़के और लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र 15 साल है. इमाम मालिकी के 17 साल की उम्र को शादी के लिए सही माना है. इमाम अबू हनीफ़ा ने लड़कों के लिए शादी की उम्र 12 से 18 साल तय की है और लड़कियों के लिए 9 से 17 साल. शरीयत यानि इस्लामी क़ानून में शादी की उम्र का आधार ल़ड़के और लड़की का शारीरिक और मानसिक रूप से बालिग़ होना माना गया है. इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक़ हर लड़के और लड़की के बालिग़ होने की उम्र अलग-अलग होती है. लिहाज़ा बालिग होने पर उनकी शादी कर दी जाए. इमाम जाफ़री ने लड़के की शादी की सही उम्र 15 साल और लड़की की 9 साल मानी है. इमाम जाफरी को शिया मुसलमान मानते है.

क्या पत्थर की लकीर है इमामों का राय?

लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या हज़ार साल से ज़्यादा समय पहले तय की गई शादी की उम्र पत्थर की ऐसी लक़ीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके. या फिर जिसे बदला न जा सके. ऐसा बिल्कुल नहीं है. 1917 में तुर्की की ख़िलाफ़त ने जब इस्लामी क़ानून बनाए तो सभी इमामों की राय को दरकिनार करते हुए लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कियों के लिए 17 साल तय की. इससे कम उम्र में शादी की इजाज़त उसकी सूरत में थी जब लड़के और लड़की का बालिग़ होना अदालत में साबित हो जाए. मिस्र ने भी काफी समय पहले लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कियों के लिए 16 साल कर दी थी. ज़्यादातर इस्लामी देशों में शादी की उम्र पर इमामों की राय को दरकिनार कर तत्कालीन परिस्थितियों के हासाब से फैसला किया.

इस्लामी दुनिया में आज क्या स्थिति है?

सउदी अरब दुनिया का एक मात्र देश है जो क़ुरआन को ही अपना संविधान मानता है. वो पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत का प्रतीक है. सऊदी अरब में हाल के ही कुछ साल पहले तक लड़कियों के लिए शादी की उम्र 15 साल थी. लेकिन 2019 में सऊदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया. पिछले साल 2020 में सऊदी अरब ने 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी पर पूरी तरह पाबंदी लगी दी और इसे ग़ैरकानूनी क़रार दे दिया. वहां की सरकार ने यह कदम बाल विहाह की ग़लत परंपरा को रोकने के लिए उठाया है. हाल के बरसों में अन्य मुस्लिम और इस्लामी हुकूमत वाले देशों में भी बाल विवाह रोकने के लिए लड़कियों की शादी उम्र बढ़ाई गई है. इस मामले में दुनियाभर में मुसलमान खुले दिल और दिमाग़ से सोच रहे हैं.

पाकिस्तान की शीर्ष इस्लामी अदालत बनी मिसालदो महीने पहले पाकिस्तान की शीर्ष इस्लामी अदालत ने फैसला सुनाया है कि लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना इस्लाम की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ नहीं है. अदालत ने एक याचिका को ख़ारिज कर दिया. इसमें बाल विवाह निरोधक कानून की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई थी. इस फैसले से बाल विवाह पर सदियों से जारी विवाद सुलझ सकता है. दरअसल ये विदाद कट्टरपंथी मुसलमानों के इस तर्क से उपजा है कि इस्लाम ने शादी के लिए कोई उम्र तय करने की अनुमति नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मिस्कनजई की अध्यक्षता वाली संघीय शरीयत न्यायालय (एफएससी) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (सीएमआरए) 1929 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. इस पीठ ने साफ कहा कि इस्लामी राज्य में लड़कियों की शादी के लिए कोई न्यूनतम आयु तय करना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है.

भारतीय मुस्लिम संगठन क्यों नहीं रखते उदार रवैया

ये ग़ौर करने वाली बात है कि आख़िर भारतीय मुस्लिम संगठन इस मसले पर उदारता से क्यों नहीं सोचते. क्यों वो सदियों पहले तय गई उम्र की सीमाओं में ही बने रहना चाहते हैं. कई मुस्लिम सांसदों और नेताओं ने ऐसे बेतुके बयान दिए है कि जिनसे लगता है कि मुस्लिम समाज लड़कियों की जल्द शादी करने के लिए उनकते बालिग़ होने का इंतज़ार रहता है. सच्चाई ये है कि पढ़े लिखे मुसलमनों में आमतौर पर लड़के और लड़कियों की शादियां 25 साल से ज़्यादा की उम्र में ही होती हैं. अगर मुस्लिम समाज में पहले से ही शादी की उम्र को लेकर खुलापन आ गया है तो फरि मुस्लिम संगठनों के सरकार के फैसले पर एतराज़ का क्या औचित्य रह जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना एकदम ग़लत है कि शादी की उम्र तय करन इस्लाम के ख़िलाफ़ है.

शादी की उम्र पर क्या कहते हैं समाजशास्त्री

शादी धार्मिक से ज़्यादा सामाजिक मामला है. लिहाज़ा शादी की उम्र को लेकर धर्मगुरुओं की बजाय समाज शास्त्रियों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए. समाज शास्त्रियों के मुताबिक़ कम उम्र में शादी होने से वो जल्दी ही मां बन जाती हैं. इससे मां और बच्चे दोनों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है. इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है. कम उम्र शादी से लड़कियों की शिक्षा और जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 2.3 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है. गांवों की स्थिति शहरों के मुकाबले ज्यादा ख़राब है. गांवों की 2.6 प्रतिशत लड़कयों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है. शहरों में ये आंकड़ा 1.6 प्रतिशत हैं. ये आंकड़े हैरान करन से ज्यादा शर्मिंदा करने वाले हैं.

बाल विवाह के लगातार बढ़ते आंकड़े

देश में बाल विवाह यानी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी के मामले 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में बाल विवाह के 785 मामले दर्ज किए गए थे. ये आंकड़ा वर्ष 2019 के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक था. साल 2019 में बाल विवाह की 523 शिकायतें आई थीं. बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2015 से 2020 तक बाल विवाह की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है. 2015 में बाल विवाह के 293, 2016 में 326, 2017 में 395, 2018 में 501, 2019 में 523 और 2020 में 785 केस दर्ज हुए हैं. ये आंकड़े लोगों की जागरुकता के संकेत तो देते हैं लेकिन साथ ही चिंताजनक बात ये है कि बाल विवाह की ये कुप्रथा बंद नहीं हुई.

दुनिया भर में बाल विवाह रोकने के लिए समय-समय पर शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला हुआ हैं. देश में 43 साल बाद शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला हो रहा है. एक टास्क फोर्स की सिफारिश पर सरकार ने ये फैसला किया है. सवाल पैदा होता है कि अगर मोदी सरकार भी बाल विवाह रोकने के लिए लड़कियों की शादी उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है. क्या लड़कियों को ये अधिकार नहीं है कि वो पढ़-लिख कर किसी क़ाबिल बनें. अगर सौ साल पहले मुस्लिम हुकूमतें उस दौर के सामाजिक हालात और ज़रूरतों के हिसाब से शादी उम्र बढ़ा सकती थीं तो आज मुस्लिम समाज मौजूदा हालात के हिसाब से इसमें बदलाव क्यों नहीं कर सकता. जब मुस्लिम लड़कियां सरकार के इस फैसले पर खुशी जता रही हैं तो फिर मौलवी और मुस्लिम नेता इस पर एतराज़ करने वाले कौन होते हैं?

(डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है. इसके लिए News18Hindi किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है)

ब्लॉगर के बारे में

यूसुफ अंसारी

यूसुफ अंसारीवरिष्ठ पत्रकार

जाने-माने पत्रकार और राजनीति विश्लषेक. मुस्लिम और इस्लामी मामलों के विशेषज्ञ हैं. फिलहाल विभिन समाचार पत्र, पत्रिकाओं और वेब पोर्टल्स के लिए स्तंत्र लेखन कर रहे हैं. पूर्व में ‘ज़ी न्यूज़’ के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख एवं एसोसिएट एडीटर, ‘चैनवल वन न्यूज़’ के मैनेजिंग एडीटर, और ‘सनस्टार’ समाचार पत्र के राजनितिक संपादक रह चुके हैं.

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