Rajasthan

पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जमानत हुई मंजूर

Last Updated:December 03, 2025, 12:28 IST

Former Minister Mahesh Joshi Gets Bail : राजस्थान के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता महेश जोशी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जोशी राजस्थान में हुए 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी हैं. जोशी अप्रेल 2025 से जेल में बंद थे. वे अशोक गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री थे.

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पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जमानत हुई मंजूरमहेश जोशी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे थे.

जयपुर. राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद महेश जोशी की जमानत मंजूर कर ली है. अब जोशी जेल से बाहर आ जाएंगे. महेश जोशी को यह राहत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच से मिली है. इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. यह घोटाला करीब 900 करोड़ रुपये का है. जोशी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्डरिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया था.

जानकारी के अनुसार महेश जोशी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री थे. उस समय केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया था. बाद में इसके तार तत्कालीन मंत्री महेश जोशी से जुड़े थे. पहले केस की जांच एसीबी ने की थी. बाद में इस केस ईडी की एंट्री हुई. ईडी की लंबी जांच पड़ताल में जोशी की भूमिका सामने आई. ईडी ने लंबी जांच पड़ताल के बाद जोशी को पूछताछ के लिए तलब किया था. लेकिन जोशी ईडी का सामना करने से बचते रहे. उसके बाद 24 अप्रेल 2025 में ईडी के समक्ष पेश हुए.

ED ने सात घंटे तक पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया थाED ने उनसे सात घंटे तक काफी सवाल जवाब किए. फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया. उसके बाद ईडी ने उनको रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की. इस बीच जोश की पत्नी का निधन भी हो गया था. इस पर उन्हें कुछ समय के लिए सशर्त जमानत मिली थी. उसके बाद जमानत अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने सरेंडर किया. फिर उनको जेल भेज दिया गया. तब से वे जेल में बंद थे. जेल में रहने के दौरान जोशी ने जमानत करवाने के काफी प्रयास किया. लेकिन सफलता नहीं मिली.

महेश जोशी के सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा गयाआखिरकार जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद जोशी की जमानत मंजूर कर ली. ईडी ने इस केस में महेश जोशी के सहयोगी संजय बड़ाया सहित अन्य पर भी शिकंजा कसा था. जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदारों से अनुचित लाभ प्राप्त किए थे और प्रोजेक्ट में हुई अनियमितताओं को छिपाया था.

About the AuthorSandeep Rathore

संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें

Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

December 03, 2025, 12:25 IST

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