Freebies को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्यों कहा, हम मामले को देखेंगे

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को चुनाव पूर्व मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. पीआईएल याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि मामले आंशिक रूप से सुने गए हैं और इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है.
सीजेआई ने कहा, “हम इसे देखेंगे.” सेवानिवृत्त सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 नवंबर, 2022 को कहा था कि निर्देशानुसार जनहित याचिकाओं की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा सकती है. वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं में चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा इस तरह के उपहार देने के वादों का विरोध किया गया.
याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग इन पार्टियों के चुनाव चिह्नों को जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने का वादा करने की प्रथा अब अस्तित्व में नहीं है.
.
Tags: Assembly elections, DY Chandrachud, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : January 5, 2024, 19:42 IST