दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ‘ऊपरवाला’ सब देख रहा है! सफर चाहिए सुहाना, गाड़ी धीरे चलाना, वरना लगेगा भारी जुर्माना

जयपुर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण राजस्थान पुलिस स्पीड लिमिट को लेकर सख्त हो गई है. तय लिमिट से अधिक स्पीड में चलने वाली गाड़ियों का अब कई तरह का फाइन कटेगा. हालांकि यह पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में एक्सप्रेसवे को तीन ट्रैफिक जोन में बांटा गया है. यदि कोई गाड़ी तेज स्पीड में होगी तो कार का चालान तीनों जोन में कटेगा. इन क्षेत्रों में ओवरहेड स्पीड सेंसर लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की स्पीड को रिकॉर्ड करेंगे और फिर ऑटोमैटिक ई-चालान जारी हो जाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से दो जोन अलवर जिले में हैं, जबकि एक दौसा में है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज़ गति दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण रही है, लेकिन पुलिस ने हाल ही में इसके लिए ई-चालान जारी करना शुरू किया है. इस एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों में कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है और कई अन्य घायल हुए हैं. अलवर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आनंद शर्मा ने कहा कि हालांकि इस मार्ग पर गति सीमा 120 किमी/घंटा निर्धारित है, लेकिन वाहन अक्सर इसे पार कर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं.
उन्होंने कहा, “एक्सप्रेसवे पर ओवरहेड स्पीड सेंसर सक्रिय कर दिए गए हैं. इस मार्ग पर पिलर संख्या के आधार पर अलवर व दौसा में तीन ट्रैफिक जोन चिह्नित किए गए हैं। यदि कोई वाहन तेज गति से चलता हुआ पाया गया, तो उसे इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में दंडित किया जाएगा। वाहन के प्रकार के आधार पर जुर्माना 2,000 रुपये से 4,000 रुपये है.”
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 अगस्त से एक्सप्रेसवे पर एक ऑटोमैटिक ई-चालान सिस्टम लागू की है. अब तक, राजस्थान में अलवर से गुजरने वाले मार्ग पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए 182 वाहनों को दंडित किया गया है. जुर्माने के बारे में एसएमएस अलर्ट के साथ चालान वाहन मालिकों के पंजीकृत पते पर भेज दिए गए हैं.
पुलिस अधिकारी शर्मा ने कहा, ‘दौसा और अलवर दुर्घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट रहे हैं. हमने महसूस किया कि तेज़ गति इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है. एनएचएआई के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है.’
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FIRST PUBLISHED : August 14, 2024, 09:20 IST