good news for property Home buyers will not become homeless if company goes bankrupt major change in rules insolvency and bankruptcy board of india | Good News: कंपनी के दिवालिया होने पर बेघर नहीं होंगे घर खरीदार, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्लीPublished: Feb 15, 2024 08:10:48 am
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आइबीबीआइ) ने परिसमापन नियमों याना दिवाला नियमों में संशोधन कर दिया है।
घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसी रियल एस्टेट परियोजना में घर लेने वाले लोगों को उस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी के दिवालिया होने पर बेघर नहीं होना पड़ेगा। भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आइबीबीआइ) ने परिसमापन नियमों याना दिवाला नियमों में संशोधन कर दिया है। इससे अब रियल एस्टेट परियोजना में जमीन या मकान खरीदने वाले को संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाता है तो उस संपत्ति को परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि उस संपत्ति से कंपनी के लेनदारों (क्रेडिटर्स) का कोई लेना-देना नहीं होगा। आइबीबीआइ ने रेरा की भूमिका बढ़ाने की भी वकालत की है। बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया में जाने वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रेरा के पास अनिवार्य रूप से कराने का प्रस्ताव रखा है।