सरकार इस योजना पर दे रही है अनुदान, जानवर फसल नहीं कर पाएंगे बर्बाद, जान नें लाभ लेने की प्रक्रिया

Last Updated:April 13, 2025, 16:46 IST
Rajasthan Fencing Scheme: राजस्थान में किसानों के लिए लागू की गई तारबंदी योजना नियमों में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के अनुसार, पहले 6 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था, अब सरकार ने 2 बीघा भूम…और पढ़ें
किसान तारबंदी या जाल बंदी में करंट नहीं छोड़ सकते<br><br>
हाइलाइट्स
तारबंदी योजना का लाभ अब 2 बीघा भूमि पर भी मिलेगा.किसानों को 50% या 40 हजार रुपए तक का अनुदान.आवेदन के लिए नेशनल शेयर प्रमाण पत्र आवश्यक.
जयपुर. राजस्थान में किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए भी अनुदान दिया जाता है. कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग की तारबंदी योजना के तहत ये अनुदान दिया जाता है. दिनों विभागों ने इस योजना के आवेदन की नई गाइडलाइन जारी की है. इस बार तारबंदी योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के अनुसार, पहले 6 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था, अब सरकार ने 2 बीघा भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है. ऐसे में कम जमीन वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
बदलाव से किसानों को होगा फायदा
नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने व रोकथाम के लिए तारबंदी कार्य पर 6 बीघा (1.5 हेक्टेयर) के स्थान पर 2 बीघा (0.5 हेक्टेयर) भूमि पर अनुदान दिया जाएगा. नई गाइड लाइन के अनुसार विभाग द्वारा अधिक किसानों तक को लाभान्वित करने के लिए तारबंदी योजना में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से किसानों को काफी फायदा होगा. किसान अधिक लाभ उठा सकेंगे वहीं विभाग को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी. गत वर्षों में विभाग की तारबंदी के लक्ष्य पूरे नहीं होने पाने से बजट लेप्स हो जाता है.
हर वर्ग के किसान ले सकते हैं योजना का लाभ
इस योजना में अब सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ दिया जाएगा. एक किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर या 2 बीघा भूमि एक स्थान पर हो, समूह में न्यूनतम 2 किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए. योजना में पति-पत्नी को भी अलग-अलग लाभ दिया जाएगा. किसान तारबंदी या जाल बंदी में करंट नहीं छोड़ सकते है. कटिदार तारबंदी/ चैनलिक/वर्गाकार जाली पर भी अनुदान रहेग. अनुदान पाने के लिए जीएसटी बिल देना होग. व्यक्तिगत 0.5 हेक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50% या 40 हजार रुपए तथा लघु सीमांत किसानों को 60% अधिकतम 48 हजार रुपए (8000 रुपए राज्य योजना से) दिया जाएगा. समूह में तारबंदी करने वाले सभी श्रेणियों के किसानों को 50 प्रतिशत या 40 हजार अनुदान दिया जाएगा. सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम 10 किसानों के पास न्यूनतम 5 हेक्टेयर यानी 20 बीघा जमीन एक स्थान पर होने पर 70 प्रतिशत यानी 400 रनिंग मीटर पर प्रत्येक को 56 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा.
नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी
आवेदन के लिए कृषक के पास स्वयं की उचित भूमि हो या स्वयं के नाम भूमि नहीं होने पर राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा. जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस, लघु सीमांत प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो आदि लेकर ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. स्कूल, कॉलेज, मन्दिर, ट्रस्ट आदि के नाम भूमि पर अनुदान नहीं मिलेगा.
Location :
Jaipur,Rajasthan
First Published :
April 13, 2025, 16:46 IST
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सरकार इस योजना पर दे रही है अनुदान, लाभ लेकर जानवरों से बचा सकते हैं फसल