GST Council: 48th meeting, the Modi government give huge relief | जीएसटी काउंसिल: 48वीं बैठक में मोदी सरकार ने कारोबारियों के लिए खोला राहत का पिटारा
नई दिल्लीPublished: Dec 18, 2022 12:26:19 am
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने जीएसटी के तहत किसी मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कर चोरी की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी है और मिसमैच के नोटिसों के लिए स्पष्ट नियम-कायदे तय करने की बात कही है।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने जीएसटी के तहत किसी मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कर चोरी की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए की है। हालांकि, बिना वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति किए बगैर फर्जी बिल जारी करने की स्थिति में यह सीमा एक करोड़ रुपए की ही होगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि काउंसिल ने जीएसटी से जुड़े कुछ मामलों को आपराधिक मुकद्मा की श्रेणी से हटाने की भी सिफारिश की है। लेकिन इनके उल्लंघन पर सिविल मुकद्मा अब भी किया जा सकेगा। ये मामले इस प्रकार हैं: