Hearing on Rahul Gandhi’s petition in Modi surname dispute on July 21 | मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई, सांसदी वापस चाहते है कांग्रेस नेता

Defamation Case: मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की।
मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस केस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का राहत देने से इंकार कर दिया था।
CJI ने तय की तारीख
मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत जताई है। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।