Rajasthan

राजस्‍थान के निजी स्‍कूलों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सालाना स्‍कूल फीस में दें 15 फीसदी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने स्‍कूलों को दिया आदेश. (File pic)

सुप्रीम कोर्ट ने स्‍कूलों को दिया आदेश. (File pic)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्‍थान (Rajasthan) के निजी स्‍कूलों को आदेश दिया है कि वह छात्र-छात्राओं से सालाना स्‍कूल फीस राजस्‍थान स्‍कूल्‍स (रेगुलेशन ऑफ फी) एक्‍ट 2016 के तहत ही वसूल सकते हैं.

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को राजस्‍थान (Rajasthan) के निजी स्‍कूलों (Private School Fees) की फीस के संबंध में सुनवाई करते अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्‍थान के निजी स्‍कूलों को आदेश दिया है कि वह छात्र-छात्राओं से सालाना स्‍कूल फीस राजस्‍थान स्‍कूल्‍स (रेगुलेशन ऑफ फी) एक्‍ट 2016 के तहत ही वसूल सकते हैं. लेकिन इसमें उन्‍हें कुल रकम में 15 फीसद छूट देनी होगी. यह मामला 2019-20 सत्र की फीस के संबंध में है. livelaw.in की रिपोर्ट मुताबिक यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश महेश्‍वरी की बेंच ने दिया है. य‍ह सुनवाई जोधपुर के इंडियन स्‍कूल और राज्‍य सरकार व अन्‍य संबंधित केस पर हुई है. बेंच ने कहा है कि स्‍कूल फीस में 15 फीसदी की छूट छात्र-छात्राओं की ओर से 2020-21 सत्र के दौरान सुविधाओं का इस्‍तेमाल न करने के लिए देनी होगी. बता दें कि निजी स्‍कूल प्रबंध राज्‍य सरकारों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे. जिसमें कहा गया था कि राज्‍य के सीबीएसई से संबद्ध स्‍कूल 70 फीसदी तक स्‍कूल फीस वसूल सकते हैं.

वहीं जो स्‍कूल राजस्‍थान बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन से संबद्ध हैं, वो 60 फीसदी फीस वसूल सकते हैं. ऐसा मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी के कारण कम किए गए सिलेबस के कारण किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी.





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