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फॉर्म भरकर भर्ती परीक्षा में नहीं हुए शामिल तो बहुत पछताओगे, 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में ये नियम हो रहा लागू, जानिए डिटेल

Last Updated:February 11, 2025, 13:11 IST

राजस्थान में 1 अप्रैल से भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले अभर्थियों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है. अगर अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी एग्जाम नहीं देंगे तो उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, जानें वजहभर्ती एग्जाम में नहीं हुए शामिल, तो बहुत पछताओगे, जानें राजस्थान में नया नियम!

बोर्ड द्वारा लागू पेनल्टी नियम राजस्थान में 1 अप्रैल से शुरू होगा. 

हाइलाइट्स

1 अप्रैल से राजस्थान में भर्ती परीक्षा में अनुपस्थिति पर पेनल्टी लगेगी.फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में न बैठने पर 750-1500 रु. पेनल्टी देनी होगी.भर्ती परीक्षा फॉर्म में माइनर करेक्शन ही मान्य होंगे.

जयपुर:- कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगातार परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है, साथ ही बोर्ड द्वारा लगातार परीक्षाओं को लेकर नए-नए नियम लागू किए जा रहें हैं, ऐसे ही अब बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर पेनल्टी का नियम लागू किया है, जिसके तहत भर्ती के लिए फॉर्म भरने के बाद अगर अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल नहीं होता है, तो 750 से लेकर 1500 रूपए तक पेनल्टी देनी होगी, साथ ही बोर्ड ने भर्ती के लिए फॉर्म भरने के नियमों में भी बदलाव किया है.

आवेदन के समय देनी होगी पेनल्टी की राशिआपको बता दें, कि अब से आगामी परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ बोर्ड पेनल्टी वसूल करेगा. राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा. बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर अलग-अलग प्रकार से पेनल्टी ली जाएगी. बोर्ड के अनुसार पेनल्टी राशि दो भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर 750 रुपए की होगी, साथ ही चार भर्ती परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा तो उसे 1500 रुपए जमा करने होंगे, पेनल्टी की राशि अभ्यर्थियों को भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के वक्त देनी होगी.

अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति से बोर्ड को होता है नुकसानराजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगातार भर्तियां निकाली जाती हैं और उन भर्ती परिक्षाओं में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, इस कारण अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति से बोर्ड को नुक़सान होता है. ऐसे में बोर्ड ने इस तरह के लापरवाह अभ्यर्थियों के खिलाफ पेनल्टी वसूलने का प्रावधान लागू किया है, बोर्ड द्वारा आयोजित हाल ही में कुछ परीक्षाओं में ऐसा हुआ है, जिसमें कुल आवेदनकर्ताओं से आधे अभ्यर्थी भी एग्जाम देने नहीं पहुंचे, जिससे बोर्ड को लाखों रूपए का नुक़सान हुआ है. बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा सेंटरों की व अन्य व्यवस्थाएं करता है, जिसमें लाखों रूपए का खर्च आता है.

भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म में भी बोर्ड ने किया ये बदलाव आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में पेनल्टी नियम के साथ बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म कलेक्शन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है, जिसमें आवेदन करने वाला अभ्यर्थी फॉर्म करेक्शन में सिर्फ एक से दो शब्द जैसे माइनर कलेक्शन ही कर पाएंगे, बोर्ड के अनुसार फॉर्म में शैक्षिक योग्यता, पता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, व एक या दो डिजिट ही बदल पाएगा. पूरी डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिप्लेस नहीं होगी, पूरी डिटेल्स बदलने पर अभ्यर्थियों का फॉर्म रद्द किया जाएगा.


Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

February 11, 2025, 13:11 IST

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