Rajasthan

इस योजना में कर लिया आवेदन तो खेत में नहीं आएगा जल संकट, सरकार इतने प्रतिशत दे रही अनुदान

भीलवाड़ा : किसानों द्वारा फसलों की खेती में सिंचाई एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और फसलों को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए समय-समय पर सिंचाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को उनके खेतों में सिंचाई पाईप लाईन डालने के लिए आर्थिक सहायता देती है जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके और जब जल संकट होता है तो इकठ्ठा किये गए जल से, कुंए, ट्यूबवेल सिंचाई करके उत्पादकता को बढ़ाने सकते है.

सिंचाई पाइप लाइन योजना राजस्थान सरकार के माध्यम से ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना पानी की छीजत के सही मात्रा में पानी पहुंचाना है इसका उद्देश्य खेतों में पानी की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ 20-25% तक पानी की बचत करना है. इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी फसलों को सही समय पर पानी दे सकते हैं.

किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा के पानी का संरक्षण करने के लिए उनके खेतों में तलाई (तालाब) भी बना सकते है सिंचाई पाईप लाईन योजना 2025 के तहत मिलने वाली अनुदान राशि किसान की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है लघु सीमांत किसानों को अधिक अनुदान मिलता है अधिकतम अनुदान राशि 18 हजार रुपए तक हो सकती है.

सिंचाई पाइप लाइन योजना 2025 योजना का उद्देश्य सिंचाई पाईप लाईन योजना का मुख्य उद्देश्य ट्यूबवैल या कुंए से खेत तक बिना पानी की छीजत के सही मात्रा में पानी पहुंचाना है. सिंचाई पाईप लाईन योजना से किसानों को पानी की उपलब्धता में सुधार मिलेगा और उन्हें सिंचाई में कम पानी से अधिक फायदा होगा. साथ ही, यह योजना पानी की बर्बादी को कम करने में भी मदद करेगी, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है.

सिंचाई पाईप लाईन योजना 2025 योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ – राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जो उनकी लागत को कम करने में मदद करता है. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, इकाई लागत का 60% या अधिकतम 18 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है, जबकि अन्य किसानों के लिए इकाई लागत का 50% या अधिकतम 15 हजार रुपए का अनुदान मिलता है.

यह किसान कर सकते हैं आवेदन – इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ विशेष पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.  जिसमें किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए,खेत में कुंआ या ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति के लिए विद्युत या डीजल चालित पंप सेट होना चाहिए,  सामलाती कुंए के मामलों में, सभी हिस्सेदारों को अलग-अलग अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते उनकी भूमि अलग-अलग हो.

राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के दस्तावेज – इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिसमें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए), बैंक खाता विवरण, भूमि से संबंधित दस्तावेज , SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर शामिल है.

इस तरह कर सकते हैं किसान आवेदन – सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा सिंचाई पाइपलाइन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी. पाइपलाइन खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि जारी की जाएगी.

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