Rajasthan

In violation of RTE Act, 24 schools in Jaipur to face de-recognition | बड़ी खबर ! आरटीई प्रवेश में लापरवाही, राजस्थान सरकार 24 स्कूलों की मान्यता कर सकती है रद्द

locationजयपुरPublished: Aug 30, 2023 09:59:28 pm

RTE ACT : शिक्षा के अधिकारी (Right To Education) (आरटीई) (RTE) के तहत जरूरतमंदों बच्चों को एडमिशन नहीं देना राजस्थान की राजधानी जयपुर के कुछ निजी स्कूलों को भारी पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।

RTE ACT

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RTE ACT : शिक्षा के अधिकारी (Right To Education) (आरटीई) (RTE) के तहत जरूरतमंदों बच्चों को एडमिशन नहीं देना राजस्थान की राजधानी जयपुर के कुछ निजी स्कूलों को भारी पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने के बाद इन 24 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने विभाग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये स्कूल आरटीई के नियमों के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे थे।

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