किसान खरीफ की फसल का 31 जुलाई तक करवाएं बीमा, राशि का 2% देना होाग प्रीमियम, जानें पूरी डिटेल्स

कालूराम जाट/दौसा. राज्य सरकार ने खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है. दौसा जिले के लिए खरीफ 2022-23 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक तक करवा सकते हैं. बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 2% प्रीमियम राशि जमा करानी होगी. किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं.
कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिले के सभी किसानों को सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है. जिले के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से लाभान्वित करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक फसलों का बीमा संबंधित बैंक या समिति के माध्यम से किया जा सके.
प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की होगी भरपाई
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीना ने बताया कि फसलों का बीमा करवाने से बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है.
मूंगफली फसल की कुल बीमित राशि -108333 रुपए | प्रीमियम राशि -2167 |
ग्वार फसल कुल बीमित राशि -55270 रुपए | प्रीमियम राशि -1105 |
बाजरा फसल की कुल बीमित राशि -44317 रुपए | प्रीमियम राशि -886 |
तिल फसल की कुल बीमित राशि -34181 रुपए | प्रीमियम राशि -684 |
ज्वार फसल की कुल बीमित राशि -27080 | प्रीमियम राशि -542 |
फसल बीमा योजना के प्रभारी वकृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना और धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है, वे किसान लिखित में 24 जुलाई तक बैंक या समिति में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 26, 2023, 12:21 IST