जालोर में खाद्य सुरक्षा योजना की जांच तेज, अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती, 145 को नोटिस जारी…30 अप्रैल तक हटवाएं नाम

Last Updated:March 30, 2025, 17:56 IST
जालोर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है. 30 अप्रैल 2025 तक नाम नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
गिव-अप अभियान में 30 अप्रेल तक आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेगें नाम
हाइलाइट्स
जालोर में अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती, 145 को नोटिस जारी30 अप्रैल 2025 तक नाम नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई होगी4349 परिवारों ने ऑफलाइन और 1067 ने ऑनलाइन नाम हटवाए
जालोर : 30 अप्रैल तक हटवा सकते हैं अपना नाम, वरना होगी कानूनी कार्रवाई जालोर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार, 30 अप्रैल 2025 तक पात्रता से बाहर हो चुके लोग स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकते हैं। अब तक जिले में 4349 परिवारों एवं 15231 सदस्यों ने ऑफलाइन और 1067 परिवारों ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपने नाम योजना से हटवाए हैं। वहीं, 145 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
इन्हें हटाना होगा नाम…1. विभागीय निर्देशों के अनुसार, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक है.2. परिवार में कोई भी आयकरदाता है.3. सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति.4. चार पहिया वाहन स्वामी (ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन में उपयोग होने वाले वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर).5. कृषि भूमि की स्वामित्व सीमा लघु कृषक से अधिक हो.6. ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 वर्गफीट और शहरी क्षेत्रों में 1,000 से 1,500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में मकान या व्यवसायिक परिसर हो.
नाम हटाने की प्रक्रिया…अपात्र लाभार्थी 30 अप्रैल, 2025 तक उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर या https://rrcc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि वे योजना के योग्य नहीं हैं और स्वेच्छा से बाहर हो रहे हैं.
नहीं हटाया नाम तो होगी सख्त कार्रवाई….यदि कोई अपात्र व्यक्ति 30 अप्रैल, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाता, तो विभाग विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। ऐसे लाभार्थियों से खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने कहा कि यह अभियान पात्र लोगों को हक दिलाने और अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए चलाया जा रहा है। आम जनता से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से योजना छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि जरूरतमंदों को सही लाभ मिल सके।
Location :
Jalor,Rajasthan
First Published :
March 30, 2025, 17:56 IST
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