Rajasthan

It has become mandatory to install high security number plate, know the process for getting the plate installed – हिंदी

मोहित शर्मा/करौली. वाहन मालिकों के लिए नंबर प्लेट से जुड़ी एक काम की खबर है. अगर आपके दुपहिया-चौपहिया वाहन या फिर बड़े वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो ऐसे में आपका मोटा चालान कट सकता है. इसके लिए आदेश भी जारी हो गया है. 1 मई 2024 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना भी मई के प्रथम सप्ताह से वसूलना शुरू हो गया है.

जिला परिवहन अधिकारी महावीर प्रसाद पंचोली ने बताया कि जिले के वाहनों पर हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट लगाना अब जरूरी होगा, अन्यथा जुर्माना देना होगा. उन्होंने बताया कि मई के प्रथम सप्ताह से जुर्माना भी वसूलना शुरू हो गया.परिवहन विभाग के निर्देशानुसार 1 अप्रेल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है. ऐसे वाहनों को 31 मार्च तक नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्देशित किया गया था. लेकिन कुछ वाहन स्वामियों के अलावा काफी वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाए हैं.

5 हजार रुपए का लगाया जुर्मानाविभाग की ओर से एसआईएएम पोर्टल के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने बताया कि अगर किसी भी वाहन स्वामी ने निर्धारित समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का कार्य पूरा नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा.हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले दोपहिया, तीन पहिया, और ट्रैक्टर पर 2 हजार रूपये का जुर्माना, बस, ट्रक व बडे वाहनों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

ऐसे कर सकते है आवेदन नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को एसआईएएम पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा. इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी. जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा. क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना होगा. चयन करन पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लिप लेनी होगी. निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर पर जाकर प्लेट लगवानी होगी.

Tags: Karauli news, Local18, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED : May 12, 2024, 15:42 IST

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