It was costly for air india to give judge a bad seat in plane now will have to pay compensation of Rs 23 lakh | जज को विमान में खराब सीट देना पड़ा महंगा, अब एयर इंडिया को देना पड़ेगा 23 लाख का हर्जाना

विमान में खराब सीट देना एयर इंडिया को काफी भरी पड़ा। अब विमान कंपनी को इसके लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज को हर्जाना के रूप में 23 लाख रुपए देना पड़ेगा।
विमान कंपनी एयर इंडिया को फ्लाइट में रिटायर्ड जज को खराब सीट देना काफी महंगा पड़ गया। क्योंकि नाराज रिटायर्ड जज ने इस मामले को लेकर मुकदमा ठोक दिया। अब न्यायालय ने विमान कंपनी को यात्री के साथ अनुचित व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सेवा में त्रुटि को लेकर 45 दिन के भीतर हर्जाने की रकम चुकाना होगा।
जानिए मामला
बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। जब उच्च न्यायालय के रिटायर्ट न्यायाधीश राजेश चंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए एअर इंडिया से इकोनॉमी क्लास का टिकट 1 लाख 80 हजार 408 रुपए में खरीदा था। रिटायर्ट न्यायाधीश राजेश चंद्रा उम्रदराज हैं और वो कई बीमीरियों से पीड़ित भी हैं। इकोनोमी क्लास में उन्हें दिक्कत होती इसलिए उन्होंने अपने टिकट को बिजनेस क्लास में बदलवाया लिया। जिसके लिए उन्होंने 1 लाख 23 हजार 900 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े।