Rajasthan
खाद्य सुरक्षा योजना से नाम ले सकते हैं वापस, ये है अंतिम तिथि

Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अपात्र नामों को हटाया जा रहा है. इस योजना का लाभ ले रहे पात्र सदस्य 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. इसके बाद विभाग नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने अपात्र कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली कर नाम हटा दिया है.